Amendment Procedure of the Indian Constitution
Amendment procedure of the Constitution संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसी अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। हालांकि इसकी संशोधन प्रक्रिया न तो ब्रिटेन के समान अत्यंत लचीली है और न ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की भाँति अत्यंत कठोर। संविधान संशोधन की यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। संविधान का भाग 20, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से सम्बन्धित है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। राज्य विधान मण्डलों को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं है। संसद, प्रस्तावना तथा मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है किन्तु संविधान के 'आधार भूत ढाँचे (Basic Structure)' में संशोधन नहीं कर सकती है।(केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य)। अनुच्छेद 368, के तहत् संविधान के लिए तीन प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। यथा— 1. साधार...